Agnipath Yojana अग्निविर योजना के सुनवाई अब होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिल्ली हाईकोर्ट भेजा जाएगा याचिका
Army Recruitment Shecheme सुप्रीम कोर्ट ने अगली बार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट का कहना कि इस समय 5 हाई कोर्ट दिल्ली केरल पटना पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड इस योजना के चुनौती देने वाली याचिका लंबित है। इतना ही इतनी जगह सुनवाई सही नहीं होगी इसलिए पहले दिल्ली हाईकोर्ट या मामला सुन ले उसके बाद आ सकता है।
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जस्टिस बाय चंद्र मोड सूर्यकांत आरती कोटा के बीच में आदरणीय परियोजना के खिलाफ तीन याचिका लगी थी या यह याचिका हर्ष अजय सिंह मनोहर लाल शर्मा और रविंदर सिंह शेखावत के नाम से याचिकाकर्ताओं थी। याचक कर्ताओं ने योजना पर रोक लगाने और द्वारा समीक्षा और उसे रद्द करने जैसे कई मांग की थी।
Agnipath Yojana
सुनवाई की शुरुआत में ही केंद्र के लिए पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता में कोर्ट ने बताया कि कुल 5 हाई कोर्ट में इसी तरह की याचिकाएं लंबित है। मेहता ने आगे कहा कि ऐसे दो तरीका हो सकता है या तो केंद्र सरकार सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने को आवेदन दाखिल करें या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट को कहा जाए कि वह अपने पास लंबित के स्कोर जल्दी सुन ले और इससे फायदा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करेगा तो उसे सामने एक हाई कोर्ट का फैसला होगा।
Agnipath Yojana
याचिकाकर्ताओं ने किया विरोध।
3 जज ने इस दलील से आश्वस्त नजर आए इलाके याचिकाकर्ताओं ने हर्ष से की वकील को मुंह दलता दास ने इसका विरोध किया उन्होंने सभी मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की उन्होंने यह भी कहा कि 22 सेना में भर्ती के लिए पहले से प्रयास चल रही थी उसे जारी रखना चाहिए और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज का दाखिला करने वाले वकीलों में से एक प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें भी हाई कोर्ट में इसी तरह की मांग की जाए।।
Post Name | Army Agneepath yojana 2022 details |
Post Category | Government Job |
Organization | डिफेंस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स |
Advt No. | AGNIVEER VAYU INTAKE 01/2022 |
Total Vacancy | लगभग 1.25 लाख |
Salary/ Pay Scale | Rs. 30000/- per month + Allowances |
Job Location | All Over India |
Start Date | June 2022 |
Last Date | जल्दी जारी किया जाएगा |
Apply Mode | Online |
Official Website | joinindianarmy.nic.in |
कोर्ट का आदेश
आखरी कार्विंग के अध्यक्ष वशिष्ठ चंद्र मोदी ने आदेश दिखाते हुए कहा कि एक तरफ पिया हो सकता है कि हम सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर ली लेकिन हमें लगता है कि किसी हाई कोर्ट का फैसला पहले आना बेहद बेहतर होगा हमारे पास लगी 3 कर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में भेजा जाए बाकी
हाई कोर्ट के आज का करता हूं तो अपना मामला वहां लंबित रहने दे या दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मामलों में दखल के लिए कहां आवेदन दें।
`आप वीर होंगे लेकिन ;अग्निवीर नहीं?
सुनवाई के दौरान एक अन्य याचिकाकर्ताओं ने मनोहर लाल शर्मा बार-बार यह कहते रहे कि उनका मामला अलग है उसे अलग से सुना जाना चाहिए ईश्वर जरजीस चंद्र जी ने हल्के अंदाज में कहा हमें नहीं लगता है कि आप भविष्य में अग्निवीर बनने जा रहे हैं आप वीर होंगे लेकिन अग्निवीर नहीं थोड़ा धैर्य के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान या साफ किया जाएगा अगर उसके पास मामला में और कोई अच्छी कहां आएगी तो उसे दिल्ली हाईकोर्ट भेजा जाएगा।
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